अपने अधिकार जानें
वेप को लेकर पुलिस ने रोका? PECA के तहत निजी इस्तेमाल अपराध नहीं है।
सड़क पर पुलिस का वेप करने वालों को रोकना, ई-सिगरेट को "पूरी तरह गैरकानूनी" बताना और नकद "जुर्माना" माँगना एक आम समस्या है। यह पेज ऐसे ही मौके के लिए एक भरोसेमंद संदर्भ है।
कानून क्या कहता है
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 (PECA) ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, बिक्री, वितरण और विज्ञापन पर रोक लगाता है। इन व्यावसायिक कामों के लिए पहली बार में एक साल तक की जेल और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
निजी इस्तेमाल और अपने पास रखना अपराध नहीं है। PECA या किसी और कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इन्हें अपराध बनाता हो। किसी काम को अपराध तभी माना जाता है जब कोई विशेष प्रावधान उसे अपराध बनाए और उसके लिए सज़ा तय हो। सरकार खुद कई बार, संसद में भी, कह चुकी है कि निजी इस्तेमाल अपराध नहीं है।
सबूत, एक जगह
- गृह मंत्रालय का परिपत्र (बिंदु C): निजी इस्तेमाल के लिए ई-सिगरेट रखना अपराध नहीं है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय का 2019 का बयान: निजी इस्तेमाल और रखना प्रतिबंधित नहीं।
- संसद में स्वास्थ्य मंत्री का आश्वासन (वीडियो): कानून का मक़सद नागरिकों को अपराधी बनाना नहीं।
यह कोई काल्पनिक समस्या नहीं है। बेंगलुरु में दो सिपाहियों को एक वेप करने वाले से वसूली के लिए बर्ख़ास्त किया गया, और मुंबई में एक नकली पुलिस अधिकारी गिरफ़्तार हुआ जिसने ऑटो में वेप कर रही एक महिला से ₹50,000 माँगे थे।
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अगर पुलिस वेप को लेकर रोके तो क्या करें
- शांत और विनम्र रहें। सड़क पर बहस करने के बजाय जानकारी से अपनी बात रखें।
- अधिकारी का नाम, बैज या सर्विस नंबर और थाने का नाम पूछें। असली अधिकारी यह बिना झिझक बता देगा।
- पूछें कि आपने कौन-सा कानून और कौन-सी धारा तोड़ी है। निजी इस्तेमाल या रखने के लिए ऐसी कोई धारा नहीं है।
- मामला "निपटाने" के लिए कभी नकद न दें। इसके लिए मौके पर नकद जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है; ऐसी माँग रिश्वत या धोखा है।
- अगर वे डिवाइस ज़ब्त करने या आपको रोकने पर अड़े रहें, तो थाने चलने और लिखित ज़ब्ती मेमो की माँग करें।
- अपने फ़ोन पर mha.gov.in पर गृह मंत्रालय का परिपत्र खोलकर दिखाएँ। अगर मंत्रालय की साइट न खुले, तो AVI की प्रति या संग्रहीत प्रति देखें। बिंदु C में यह साफ़ लिखा है।
- अगर सुरक्षित हो तो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करें। "क्या मैं इसे रिकॉर्ड कर सकता/सकती हूँ?" पूछने भर से अक्सर माहौल शांत हो जाता है।
- बाद में समय, जगह और बैज नंबर लिख लें, और घटना दर्ज करें: अपने राज्य के पुलिस शिकायत प्राधिकरण या DGP पोर्टल पर (पैसे लिए गए हों तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भी), और AVI को। इसमें दो मिनट लगते हैं और यह गुमनाम रहता है।
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अगर आप पर मामला दर्ज हो या आपको हिरासत में लिया जाए, तो किसी वकील से बात करें।
